राजस्थान पालनहार योजना 2021
राजस्थान सरकार ने राजस्थान पालनहार योजना 2021 08.02.2005 को लागू की गई थी जिसमे समय समय पर संसोधन होता रहा है
सरकार ने राजस्थान में इस योजना का आरंभ इसलिए किया क्यूंकि राजस्थान में अनाथ बच्चे जिनके माता पिता में से कोई एक की मौत हो जाती है या दोनों की मौत हो जाती है तो सरकार द्वारा 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चो को 500 रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है और जिसकी उम्र 5 वर्ष से अधिक किन्तु 18 वर्ष से कम हो उन बच्चो को 1000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है और 2000 हजार रूपये की वार्षिक सहायता अलग से दी जाती है
जिससे की बच्चे अपने लिए कपडे , जुते ,और अन्य चीजो के लिए पालनहार को दिए जाते है जिससे की उन बच्चो का सही प्रकार से भरण पोषण हो सके और बच्चो को ये सहायता तभी मिलती है जब या तो बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हो या बच्चे 6 वर्ष बाद विद्यालय जाने लग जाते है
राजस्थान पालनहार योजना 2021 के प्रमुख उद्देश्य-
आप सभी को जानकारी होगी राजस्थान में कितने बच्चे ऐसे है जिनके माता पिता या परिवार में कोई सदस्य नहीं है उनके उनकी आधारभूत सुविधाए तक नसीब नहीं होती है ऐसे बच्चो के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया है जिससे की उन्हें अच्छी पढाई मिल सके और सभी सुविधाए मिल सके
राजस्थान पालनहार योजना 2021का प्रमुख उद्देश्य अनाथ बच्चो के पालन पोषण और उनको कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करना है इस योजना के अंतर्गत जिस बच्चे की उम्र 5 वर्ष तक है उन्हें सरकार की तरफ से 500 रु प्रतिमाह आर्थिक सहायता दिलाना है और जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हो जाये और बच्चा स्कूल जाने लग जाये तो उन्हें 1000 रु प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है जब तक की उसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण ना हो जाये तब तक 1000 रु प्रति माह दिए जाते है
जिससे की बच्चे खुद सशक्त बन सके और वह बच्चे किसी और पर निर्भर नहीं रहे इसके अलावा वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रूपये प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ बच्चो को वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।
राजस्थान पालनहार योजना 2021 के अंतर्गत आने वाले पात्र बच्चो की
सूची-
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीडित माता/पिता की संतान
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
- विकलांग माता/पिता की संतान
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
राजस्थान पालनहार योजना 2021 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज-
राजस्थान पालनहार के लिए सरकार द्वारा कुछ माप दंड निर्धारित किये है जिसमे पात्र पालनहार अपना आवेदन कर सकता है और इस योजना का लाभ ले सकता है दस्तावेज जो आवश्यक है उनकी सूची कुछ इस प्रकार है
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड (पालनहार और बच्चो का )
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- अनाथ बच्चो के पालन का दस्तावेज
- बच्चे के आंगनवाड़ी में पढने का प्रमाण पत्र
- बच्चे की उम्र 5 वर्ष से उपर है और विद्यालय में पढ़ते है तो विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र
- आगरा बच्चे BPL में आते है तो BPL के कार्ड की प्रतिलिपि
राजस्थान पालनहार योजना 2021 के लिए पात्रता-
- सबसे पहले पालनहार का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है
- पालनहार की वार्षिक आय 1.20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
- अनाथ बच्चे जिनकी उम्र २ वर्ष है और वो आंगनवाड़ी जाते हो और वो बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष हो और वो विद्यालय जाते हो
राजस्थान पालनहार योजना 2021 के लिए आवेदन कैसे करे
राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर और अनाथ बच्चे
जिनके माता पिता या दोनों में से किसी एक की अगर मृत्यु हो गई है तो और माता पिता
में से कोई भी विकलांग हो और उन्हें विकलांग पेंशन मिलती हो तो उनके बच्चो को
पालनहार की आर्थिक सहायता प्रति माह उनके खाते में दी जाती है
राजस्थान पालनहार 2021 के लिए आवेदन करने के लिए राजस्थान
सरकार ने दो माध्यम बना रखे है जिसके तहत आप पालनहार योजना के लिए आवेदन कर सकते
है आवश्यक दस्तावेज आपको उपर बता दिए गये है
राजस्थान पालनहार योजना 2021 के लिए OFFLINE आवेदन कैसे करे
सबसे पहले आपको राजस्थान पालनहार योजना 2021 की अधिकारिक वेबसाइट से
आपको फॉर्म PDF डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लेना है उसके बाद उस फॉर्म को भरना
है
पालनहार के फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी को जैसे नाम , पता , जन्म तिथि , और
अन्य सभी प्रकार की जानकारी सही प्रकार से भरनी है
पालनहार फॉर्म की सभी जानकारी सही प्रकार से
भरने के बाद आपको उसके साथ जो आवश्यक दस्तावेज बताये गये है उनकी कॉपी बनाकर उसके
साथ जोड़ने है
उसके बाद आपको आवेदन को अगर आप शहरी क्षेत्र के
नागरिक है तो आपको नगर पालिका में पालनहार कार्यालय में या सामाजिक आधिकारिता
विभाग में आपको आवेदन जमा करवाना होगा और अगर आप ग्रामीण इलाके के नागरिक है तो
आपको अपना आवेदन ग्राम पंचायत में विकास अधिकारी के पास जमा करवाना होगा आवेदन जमा
करवाने के बाद आपको कार्यालय से रसीद मिल जाएगी जिसे अपने पास संभाल के रख लेना है
राजस्थान पालनहार 2021 के लिए ONLINE आवेदन कैसे करे
यह तो हो गया आपके ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आपके पास जन आधार , आधार , राशन कार्ड , आय प्रमाण पत्र , मूल निवास प्रमाण पत्र , इत्यादि दस्तावेज की कॉपी करा कर अपने नजदीकी ईमित्र सेवा केंद्र पर जाना होगा वंहा पर पालनहार का आवेदन EKYC के जरिये आवेदन को भरा जायेगा
उसके बाद जिन बच्चो को जोड़ना है उनका भी EKYC करवा कर आवेदन को ऑनलाइन करवा देना है ऑनलाइन आवेदन पूर्ण हो जाने के बाद आपको आवेदन की रसीद ईमित्र सेवा केंद्र द्वारा दे दी जाएगी जिसे आपको संभाल कर रख लेना है
पालनहार के आवेदन की स्थिति कैसे चेक करे-
आपने अपना पालनहार का आवेदन कर दिया है और आपको
अपने आवेदन की स्थिति को देखना है उसके लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टल बना
रखा है जिससे आप अपने पालनहार के आवेदन की प्रक्रिया देख सकते है
पालनहार के आवेदन की प्रक्रिया को देखने के लिए
सर्वप्रथम आपको sjmsnew
वेबपोर्टल पर जाना होगा
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने WEB
PAGE ओपन होगा जिसमे आपको बहुत सारी जानकारी दिखाई देगी
उसके बाद आपको APPLICATION / PAYMENT STATUS
वाले ICON पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने नई स्क्रीन प्रदशित होगी
उस नई स्क्रीन पर आप अपने आवेदन की जानकारी देखने के लिए Application ID/ Bhamashah No./ JanAadhaar ID का प्रयोग करना पड़ेगा आपके द्वारा डाली गई ID के द्वारा आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति दिखाई देगी
पालनहार के आवेदन की payment की जानकारी कैसे देखे-
पालनहार के payment की प्रक्रिया को देखने के लिए सर्वप्रथम आपको अधिकारिक वेबसाइट पर
जाना होगा
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने WEB PAGE ओपन होगा जिसमे
आपको बहुत सारी जानकारी दिखाई देगी
उसके बाद आपको APPLICATION / PAYMENT STATUS वाले ICON पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने नई
स्क्रीन प्रदशित होगी
उसके बाद आपको select type में आपको payment
status वाला option चुनना होगा उसके बाद नया पेज open होगा
उस नई स्क्रीन पर आप अपने आवेदन की जानकारी
देखने के लिए Application ID/ Bhamashah No./ JanAadhaar ID का
प्रयोग करना पड़ेगा आपके द्वारा डाली गई ID के द्वारा आपके सामने राजस्थान पालनहार योजना 2021 के आवेदन की
स्थिति दिखाई देगी
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क करे –
E-MAIL -raj.palanhar@rajasthan.gov.in
Helpdesk No. 1800-180-6127
FAQ
राजस्थान पालनहार योजना के पैसे कैसे देखें ?
पालनहार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपने आवेदन का PAYMENT STATUS चेक कर सकते है
पालनहार योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए ?
पालनहार योजना के आवश्यक दस्तावेज है मूल निवास, पहचान पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज आवश्यक है
पालनहार योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
पालनहार योजना के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127 है
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