Top News

राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021 | राजस्थान श्रमिक कार्ड केसे बनाये पूरी जानकारी

राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021| sharmik card kaise banaaye | how to apply labour card |मजदुर कार्ड 

राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021|राजस्थान श्रमिक कार्ड केसे बनाये पूरी जानकारी

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान के गरीब तबको के परिवारो के लिए मजदुर कार्ड/श्रमिक कार्ड योजना लागु की जिससे गरीब नागरिक जो BPL,APL, और जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए है राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021 से उनके लिए सरकारी योजनाओ का लाभ मिल सके और वो अपने परिवार को सारी मूलभूत जरूरते मिल सके

राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021 के उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के पिछड़े,गरीब,मजदुर वर्ग की समस्याओ को ध्यान में रखते हुए उनकी पढाई एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओ के लिए राजस्थान shramik card मजदुर कार्ड 2021 का सुभारम्भ किया गया था जिससे की जनता को इसका लाभ मिल सके

सरकार द्वारा समय समय पर मजदुर कार्ड से नई नई योजनाये जारी की जाती है जिससे मजदूरो को लाभ मिलता है उसके लिए सरकारी कार्यालय या नागरिक सेवा केंद्र द्वारा आवेदन कर फायदा लिया जा सकता है

राजस्थान मजदुर कार्ड 2021 कौन बनवा सकता है

  • सर्वप्रथम वह राजस्थान का नागरिक हो
  • मनरेगा श्रमिक
  • भवन निर्माण श्रमिक
  • पेंटिंग कार्य करने वाले
  • मोटर मेकेनिक
  • लकड़ी का कार्य करने वाले
  • बेलदार या मजदुर
  • ईट बनाने वाले मजदुर
  • .टिन सेड लगाने वाले
  • इलेक्ट्रीशियन
  • लोहार
  • बाल काटने वाले
  • वेल्डिंग का काम करने वाले मजदुर
  • हाथ ठेले वाले
  • माल ढोने वाले
  • सफाई करने वाले मजदुर

श्रमिक कार्ड 2021 राजस्थान के प्रमुख दस्तावेज

  1. राजस्थान का मूल निवासी हो
  2. जिसकी उम्र 18-58 के बीच होनी चाहिए
  3. जन आधार कार्ड
  4. आधार कार्ड / उम्र का दस्तावेज
  5. बैंक पासबुक
  6. पासपोर्ट साइज़ फोटो
  7. ठेकेदार / नियोजक प्रमाण पत्र

राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021 का आवेदन कैसे करे

राजस्थान मजदुर कार्ड 2021 /राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021 का आवेदन के लिए सरकार द्वारा दो प्रकार से आवेदन स्वीकार्य है

राजस्थान श्रमिक कार्ड ऑफलाइन आवेदन कैसे करे | how to offline apply rajasthan labour card

इसके लिए सर्वप्रथम ऑफलाइन फॉर्म की प्रति ई मित्र या नागरिक सेवा केंद्र या राजस्थान श्रम विभाग कार्यालय से प्राप्त करनी पड़ेगी फिर उस फॉर्म में नाम, पता, व्यक्तिगत जानकारी और बैंक विवरण आदि पूर्ण रूप से भर कर ठेकेदार/ नियोजक प्रमाण पत्र के साथ राजस्थान श्रम विभाग में व्यक्तिगत उपस्थित होकर जमा करवाना पड़ेगा

उसके बाद जब कार्ड जारी हो जायेगा तो आपको सुचना विभाग द्वारा दे दी जाएगी आप जाके अपना मजदुर कार्ड श्रम विभाग कार्यालय से प्राप्त कर सकते है

राजस्थान श्रमिक कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करे | how to online apply rajasthan labour card

ऑनलाइन आवेदन करके के लिए नागरिक को ई मित्र या नागरिक सेवा केंद्र जाना पड़ेगा वहा से आवेदन पत्र व नियोजक प्रमाण पत्र या ठेकेदार प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लेके उसे पूर्ण रूप से नाम पता बैंक विवरण नॉमिनी का विवरण भर कर उसके साथ आवश्यक दस्तावेज क्रमश जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो ये सभी आवेदन के साथ सलग्न कर ई मित्र या नागरिक सेवा केंद्र पर जमा करवाने है

अगर नागरिक की स्वयं की SSO ID बनी हुई है तो वह स्वयं भी राजस्थान मजदुर कार्ड 2021 के लिए आवेदन कर सकता है अगर SSO ID नहीं है तो आधार या जन आधार से ID बना सकता है उसके बाद उपर निम्नलिखित दस्तावेजो के साथ SSO ID में लॉग इन कर LABOUR DEPARTMENT OPTION में जाकर DETAIL भर कर आवेदन फॉर्म की PDF फाइल बना कर अपलोड कर के SUBMIT कर रसीद सेव या प्रिंट कर ले फिर जब भी कार्ड जारी होगा तो SMS द्वारा सूचित कर दिया जायेगा आप SSO ID में लॉग इन कर कार्ड डाउनलोड कर सकते है उसका प्रिंट ले सकते है

राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021|राजस्थान श्रमिक कार्ड केसे बनाये पूरी जानकारी


राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021 बनवाने के फायदे

राजस्थान मजदुर कार्ड या राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021 बनवाने के फायदे गरीब लोगो को मिलता है बहुत सी योजनाए सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए बनाई हुई है जिसका आवेदन कर नागरिक योजना का लाभ ले सकते है जो श्रम विभाग कार्यालय या ई मित्र द्वारा आवेदन कर सकते है सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाये चल रही है जो क्रमश है

  •   निर्माण श्रमिक अन्र्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगियो हेतु प्रोत्साहन योजना
  •   निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चो द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु         आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना
  •   निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना
  •   निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना
  •   निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना
  •  निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना
  •   प्रसूति सहायता योजना 
  •  हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014 

योजनाओ की जानकारी विस्तार से

निर्माण श्रमिक अन्र्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगियो हेतु प्रोत्साहन योजना

इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी अथवा उसके बच्चो को अन्र्तराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जायेगी:-

  1.  प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 2 लाख रूपये  
  2. कांस्य पदक प्राप्त करने पर – 5 लाख रूपये  
  3. रजत पदक प्राप्त करने पर 8 लाख रूपये  
  4.  स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर – 11 लाख रूपये

हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मण्डल के ऑनलाइन  पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

  • -आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि अन्र्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट की अवधि पूर्ण होने की तिथी से  6 माह की अवधि में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।
  • -स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी परीक्षण एवं पूर्ण संतुष्टि उपरांत स्वीकृति जारी की जायेगी।
  • -प्रोत्साहन राशि केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था के अधीन अभ्यर्थी के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।
  • निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चो द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना
  • -भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर- 1 लाख रूपये  
  • -राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर – 50 हजार रूपये
  • -हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मण्डल के ऑनलाइन  पोर्टल www.ldms.rajasthan.gov.in पर आवेदन ऑनलाइन  प्रस्तुत करना होगा।
  • -आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि- अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा हेतु आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि से 6 माह की अवधि में सफल होने पर हिताधिकारी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
  • -स्वीकृतकर्ता अधिकारी:- स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी परीक्षण एवं पूर्ण संतुष्टि उपरांत स्वीकृति जारी की जायेगी।
  • -प्रोत्साहन राशि केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था के अधीन अभ्यर्थी के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) से हस्तान्तरित की जायेगी।

निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना

  •  निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित औजार/टूलकिट खरीदने पर 2 हज़ार रुपये अथवा वास्तविक औजार/टूलकिट का क्रय मूल्य, जो भी कम हो, का पुनर्भरण
  •  3 वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो
  • स्वंय के कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित टूलकिट/औजार खरीदने पर ही राशी देय
  • -औजार/टूलकिट की खरीद स्वंय निर्माण श्रमिक द्वारा की जाएगी तथा बिल आवेदन के  साथ सलंगन करना आवश्यक

 निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौती कराई गई वार्षिक प्रीमियम राशि 12.00 रूपये  का शतप्रतिशत पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

  • -प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौति कराई गई वार्षिक प्रीमियम राशि 330.00 रूपये के 50 प्रतिशत, अर्थात् 165.00 रूपये का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।
  • -अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौति  कराई गई वार्षिक अंशदान राशि में से, अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 1000 रूपये मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए औसत वार्षिक अंशदान की 50 प्रतिशत, अर्थात् आधी अंशदान राशि का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना छात्रवृति

  • कक्षा 6 -8

     छात्र 8000 रूपये

     छात्रा 9000 रूपये

  • कक्षा 9 -12

     छात्र 9000 रूपये

     छात्रा-10000 रूपये

  • ITI

     छात्र 9000 रूपये            

     छात्रा-10000 रूपये

  •  डिप्लोमा

     छात्र-10000 रूपये

     छात्रा-11000 रूपये

  • स्नातक (सामान्य)

     छात्र-13000 रूपये

     छात्रा-15000 रूपये

  • स्नातक (प्रॉफेश्नल)

     छात्र-18000 रूपये

     छात्रा-20000 रूपये

  • स्नातकोत्तर (सामान्य)

     छात्र-15000 रूपये

      छात्रा-17000 रूपये

  • स्नातकोत्तर (प्रॉफेश्नल)

      छात्र-23000 रूपये

      छात्रा-25000 रूपये

  मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार

  • कक्षा 8 से 10 -4000 रूपये
  • कक्षा 11 से 12- 6000 रूपये
  • डिप्लोमा-10000 रूपये
  • स्नातक-8000 रूपये
  • स्नातकोत्तर-2000 रूपये
  • स्नातक (प्रॉफेश्नल)-25000 रूपये
  • स्नातकोत्तर (प्रॉफेश्नल)-35000 रूपये

 निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना

  •  -हाउसिंग फॉर ऑल मिशन (अरबन) अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र हिताधिकारियों को, संबंधित योजना के प्रावधानानुसार, मण्डल द्वारा अधिकतम् 1.50 लाख रूपये तक की सीमा में अनुदान देय होगा।
  • -स्वयं के भूखण्ड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में अधिकतम् 5 लाख रूपये निर्माण लागत की सीमा में, वास्तविक निर्माण लागत का 25 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा।

 प्रसूति सहायता योजना

  • हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्री जन्म होने पर रूपये 21,000
  • पुत्र जन्म होने पर 20,000 रूपये प्रसूति सहायता निर्धारित पात्रता व शर्तों के अनुसार दी जावेगी।
  • जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नकद लाभ प्राप्त न होने की दषा में रूपये 1,000 अतिरिक्त सहायता देय होगी।

 हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014

 हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) निम्नानुसार सहायता राशि दी जावेगीः-

  • -दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये
  • -दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रूपये  स्थायी पूर्ण अपंगता से तात्पर्य दुर्घटना में दो आंख या दोनों हाथ या दोनों पांव के अक्षम होने से है।
  • -दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होने पर 1 लाख रूपये  स्थायी आंशिक अपंगता से तात्पर्य एक आंख एक हाथ या एक पांव अक्षम होने से है। 
  • -दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने पर 20 हजार रूपये तक दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने से तात्पर्य हिताधिकारी के कम से कम 5  दिन तक अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रुप में भर्ती रहने से है। गंभीर रुप से घायल होने का निर्धारण मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा। हड्डी टूटने की दशा में भर्ती होना आवश्क नहीं है केवल चिकित्सक दवारा कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त है 
  • -दुर्घटना में साधारण रुप से घायल होने पर 5 हजार रूपये  तक साधारण रुप से घायल होने से 5 दिवस से कम अवधि तक अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रुप में भर्ती होने से है।
  • -निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये

 इन सभी योजनाओ का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजो के साथ ईमित्र या श्रम विभाग कार्यालय में जमा कराने पड़ेंगे या स्वय भी अपनी SSO ID के द्वारा आवेदन कर सकता है जिसकी प्रक्रिया ऊपर विस्तार से समझाई गई है

राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021|राजस्थान श्रमिक कार्ड केसे बनाये पूरी जानकारी


राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021 की स्तिथि कैसे देखे

मजदुर कार्ड या राजस्थान श्रमिक कार्ड की जानकारी या अपने किसी भी योजना की जानकारी और किस प्रक्रिया में है उसकी स्तिथि देखने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसका नाम है जनसुचना पोर्टल उस पोर्टल पर अपने आवेदन की स्तिथि आप देख सकते है | पोर्टल पर आप आधार, जन आधार या पंजीयन संख्या से भी जानकारी देख सकते है   

राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021 की शिकायत कहा करे

मजदुर कार्ड या राजस्थान श्रमिक कार्ड 2021 की शिकायत के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल पर मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरीफाई करके उससे जुडी शिकायत दर्ज कर सबमिट कर दे व उसकी रसिद प्रिंट कर ले या PDF फाइल बना कर सेव कर सकते है


किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करे 

contact number - 0141-2450793

E-mail - labour.support@rajasthan.gov.in 


FAQ

राजस्थान श्रमिक कार्ड बनाने के लिए कितने रुपए लगते है 

ईमित्र से कार्ड बनाने के लिए राज्य सरकार ने मूल्य निर्धारित कर रखे है आवेदन के 50 रूपये और कार्ड निकालने के लिए 85 रूपये 

राजस्थान का श्रमिक कार्ड कैसे चेक करे 

जनसुचना पोर्टल से आप आधार नंबर या पंजीयन संख्या से भी अपना आवेदन चेक कर सकते है 

राजस्थान श्रमिक कार्ड में क्या क्या योजना चल रही है 

राजस्थान श्रमिक कार्ड के उपर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाये निकाल रखी है जिसमे आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते है  

Post a Comment

Previous Post Next Post