राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन
राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2021, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग (SJE RAJASTHAN) राजस्थान द्वारा जारी किया गया था जो की भारत के संविधान के अनुछेद 41 के अनुसार अपने राज्यों के नागरिको जो की निराशित, वृद्धावस्था ,बीमारी या जन्मजात विकलांग हो और अपने कार्यो को करने में अक्षम हो उनके लिए कुछ आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में देने का कार्य किया जाता है इसमें एकल नारी ,सिलिकोसीस आदि वर्ग वालो को भी सरकार सहायता पेंशन के रूप में दी जाती है जिससे की उनको कुछ स्वय के कार्यो के लिए आर्थिक मदद मिल सके
राजस्थान सामजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रताए क्या है
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2021 को विभिन्न भागो में आवंटित किया गया है जिनके अनुसार पात्रताए निश्चित की गई है जो निम्न प्रकार है –
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कितने प्रकार की है
1 . मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
2 . मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना
3 . मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
4 . लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना –
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बुजुर्गो को को कुछ आर्थिक सहायता देने के लिए जारी किया गया था जिसमे सरकार द्वारा direct उनके बैंक ACCOUNT में योजना की राशी प्रदान की जाती है
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रताए -
- इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक की आयु महिला की 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और पुरुष की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए नागरिक की वार्षिक आय 48000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में नागरिक को जिसकी आयु 75 वर्ष से कम है उनको प्रतिमाह 750 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है और जिसकी आयु 75 वर्ष से अधिक है उनको 1000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना –
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की ऐसी महिलाओ को सहायता प्रदान की जाती है जिसमे अगर महिला के पति की मृत्यु हो जाती है या महिला का पति द्वारा परित्याग कर दिया जाता है तो उसके भरण पोषण के लिए सरकार पेंशन के रूप में कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो सहायता उनके बैंक के खाते में सीधे तोर पर जमा हो जाती है
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना की पात्रताए
- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की वो महिलाये पात्र है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो विधवा है या जिनका तलाक हो चूका है तलाकशुदा हो , और वो महिलाये जिनके पति द्वारा परित्याग कर दिया गया हो यह सभी वर्ग की महिलाये इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है
- मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए महिला नागरिक की वार्षिक आय 48000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
- मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना में महिला नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम हो उन्हें 500 रूपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है |
- महिला नागरिक जिसकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम हो SJE PENSION SCHEME के अंतर्गत उन्हें 750 रूपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है |
- महिला नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम हो उन्हें 1000 रूपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है |
- महिला नागरिक जिसकी उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें 1500 रूपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना-
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के ऐसे नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिसमे अगर नागरिक किसी बीमारी या जन्मजात विकलांग है और उसकी विकलांगता का प्रतिशत 40 % हो या जिसकी अपंगता दुर्घटना की वजह से हुई है जिसकी वजह से वो दैनिक कार्य करने में अक्षम हो उन्हें सरकार द्वारा पेंशन के रूप में कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रताए
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत वो नागरिक पात्र है जिसकी विकलांगता प्रतिशत 40 या उससे ज्यादा है
- इस योजना में उम्र की कोई सीमा नहीं है और वो नागरिक जिसकी लम्बाई 3 फीट 6 इंच हो अर्थात वो नागरिक बोना हो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा
- जो नागरिक हिंजड़ापन से ग्रसित हो वो नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है
- मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए नागरिक की वार्षिक आय 60000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में महिला नागरिक जिसकी उम्र 55 वर्ष ये इससे कम है और पुरुष नागरिक जिसकी उम्र 58 वर्ष या उससे कम है उन्हें सरकार द्वारा 750 रूपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है |
- महिला नागरिक जिसकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक हो और पुरुष नागरिक जिसकी उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम हो उन्हें सरकार द्वरा 1000 रूपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है |
- राजस्थान के वो नागरिक चाहे वो महिला हो या पुरुष जिनकी उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक उन्हें सरकार द्वारा 1250 रूपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है
- राजस्थान के कुष्ठ रोग से पीड़ित के सभी नागरिको को उम्र की कोई पाबन्दी नहीं है उन्हें सरकार द्वारा 1500 रूपये मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना –
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना अंतर्गत सरकार लघु और सीमांत किसानो को पेंशन के रूप में मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिस किसान की खेती की जमींन 2 हेक्टर से कम है उन्हें इस योजना का पत्र माना गया है
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रताए व लाभ –
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के लिए राजस्थान के वह नागरिक पात्र है जिसकी उम्र महिला 55 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 75 वर्ष से कम हो उन्हें 750 रूपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
- पुरुष नागरिक जिसकी उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 75 वर्ष से कम हो उन्हें 750 रूपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |
- अगर महिला या पुरुष नागरिक की उम्र 75 वर्ष या 75 वर्ष से अधिक है उन्हें सरकार द्वारा 1000 रूपये मासिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए नागरिक की वार्षिक आय का कुछ निर्धारण नहीं किया गया है
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2021 के प्रमुख दस्तावेज
- जन आधार
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड
- BPL कार्ड
- खेती की खाता नक़ल
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2021 का आवेदन कैसे करे –
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2021 का आवेदन करने के लिए आप सर्वप्रथम
राजस्थान के नागरिक होने चाहिए उसके बाद आपको पास जरुरी दस्तावेज होने चाहिए जो की
ऊपर लिख दिए गये है
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2021 का आवेदन
करने के लिए राजस्थान सरकार ने दो तरह के माध्यम दिए गये है जिसके अंतर्गत नागरिक
चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकता है
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2021 का ONLINE आवेदन कैसे करे –
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में स्थापित
ईमित्र के जरिये नागरिको को इस योजना का लाभ पहुचाया जाता है इसके लिए नागरिक के
पास कुछ प्रमुख दस्तावेज होने चाहिए जैसे की आधार कार्ड , जन आधार कार्ड , बैंक
पासबुक , और अन्य दस्तावेज जो की आप ईमित्र पर जाकर अपना आवेदन आसानी से कर सकते है
और उसकी रसीद प्राप्त कर सकते है
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2021 का OFFLINE आवेदन कैसे करे-
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2021 के लिए आवेदन करने के लिए आप उग्रलिखित
दस्तावेजो के साथ आप पंचायत स्तर या पंचायत समिति में जाकर आपका आवेदन जमा करवा
सकते है और अगर आप शहरी क्षेत्र के नागरिक है तो आप नगरपालिका में जाकर आपको आपका
आवेदन जमा करवा कर आवेदन की रसीद ले सकते है
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन स्थिति कैसे चेक करें-
वृद्धा,विकलांग ,एकल नारी आदि अन्य पेंशन आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2021 आवेदन क्रमांक के द्वारा पेंशन की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा उसके बाद
RAJSSP PENSION STATUS PAGE दिखाई देगा उसमे आपको आवेदन क्रमांक डालकर आवेदन की
स्थिति देख सकते है
राजस्थान सरकार द्वारा JANSOCHNA PORTAL भी जारी कर रखा है जिसके द्वारा आपकी पेंशन कब पड़ेगी और SJE PENSION SCHEME की जानकारी और अपने ग्राम पंचायत में कितने लोगो की पेंशन आती है और कितनो की बंद हुई है पूरी जानकारी आप यहाँ से देख सकते है
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क करे
Phone No :0141-5111007 , 5111010 , 2740637
Email-Id : ssp-rj@nic.in
Post a Comment